रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के स्वास्थ्य, हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, संदेश, सांप्रदायिक संदेश, उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश आदि करने पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधि एवं धरना, रैली, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आदि को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। उक्त आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।