यूरिया खाद के अवैध भंडारण के कारण जिले में 2 फर्म के मालिकों के विरुद्ध हुई एफआईआर दर्ज

मन्दसौर | वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड सीमामऊ श्री दिनेश कुमार भाना द्वारा बताया गया कि चौमहेला रोड स्थित एमएस व्यास एग्रो सुवासरा के संचालक मनीष राधेश्याम व्यास द्वारा चम्बल फर्टिलाइजर्स का उत्तम यूरिया 330 बैग एवं तरनोद रोड़ स्थित एमएस जे.डी. एग्रो इन्टरप्राइजेज के संचालक नरसिंह परमार द्वारा श्रीराम यूरिया 437 बैग गोदाम में अवैध रूप से भंडारित पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,3,5 अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3.7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
उक्त दोनों आरोपी द्वारा यूरिया खाद का अवैध रूप से भंडारण किया गया। साथ ही एमएस जे.डी. एग्रो इन्टरप्राइजेज के संचालक नरसिंह परमार द्वारा श्रीराम यूरिया खाद 400 रूपये मे बीना बिल(कच्ची पर्ची) के दिया जा रहा था। ज‍बकि यूरिया खाद की निर्धारित दर 266.50 रूपये है। इस कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,3,5 सह पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
सरकार के साथ प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है की उर्वरक के व्यवसाय को नियमित करते हुवे, किसानो को सही मात्रा व गुणवत्ता का उर्वरक निर्धारित दर पर प्राप्त कराना है। जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। किसानों को किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई फर्म या खाद व्यापारी अगर दाम से अधिक मूल्य पर खाद बेचता है, तो उसकी तुरंत शिकायत करें। शिकायतकर्ता किसान का नाम गोपनीय रखा जाएगा।