रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
आदेश अनुसार सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, जिम, कोचिंग, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए हैं। इसी प्रकार शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज ले। सभी विभाग अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा। समस्त स्कूलों, कालेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज ले। जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा। सभी मार्केट, प्लेस एवं माल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के दोनों डोज लेवे। जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगाए हैं उन्हें लगवाना अनिवार्य होगा। यह मार्केट एसोसिएशन, माल प्रबंधक, मेला आयोजकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग, स्विमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा। जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। समस्त औद्योगिक इकाइयों की तीनों पारियां पूर्णत: चालू रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।