खेत में बकरीयॉ घुस जाने की बात को लेकर हत्‍या कारित करने वाले मॉ और बेटे को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया

रतलाम । न्‍यायालय श्रीमान (अरूण कुमार खरादी) द्वितीय अपर सत्र न्‍यायालय रतलाम (म.प्र.) द्वारा निर्णय दिनांक 28.12.2021 को अभियुक्‍तगण परमेश पिता नंदु उम्र 28 वर्ष एवं चुमरीबाई उर्फ गीताबाई पति नंदु उम्र 55 वर्ष दोनो निवासी ग्राम कुआझागर थाना बिलपांक जिला रतलाम को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000-3000 रू. अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण की पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक तरूण शर्मा ने बताया कि दिनांक 25.10.2012 को फरियादीया ममता पति राधेश्‍याम व उसका ससुर नानालाल दोनो निवासी कुआझागर दोपहर में अपने खेत में से मक्‍का निकाल रहे थे उस समय आरोपी चुमरी बाई की बकरीया उसके खेत में लगी मक्‍का की फसल खाने लगी तो उन्‍होंने बकरीयों को भगाया तभी दोनो आरोपीगण चुमरी बाई और उसका लडका परमेश आए और मॉ-बहन की अश्‍लील गालिया देते हुए अंधाधुंध पत्‍थर फेंक कर मारे। उसके बाद आरोपी परमेश ने जान से मारने की नीयत से नानालाल के सिर में लठ्ठ से मारा। आरोपीगण द्वारा मारपीट करने पर नानालाल के सिर में, दोनो हाथों में, कमर व कोहनी में चोटे आई थी। नानालाल को फिर सरकारी अस्‍पताल इलाज के लिए ले गए जहॉ प्राथमिक उपचार पश्‍चात् अगले दिन गंभीर चोट होने के कारण उसे इंदौर रेफर कर दिया था। सरकारी अस्‍पताल रतलाम में पुलिस के आने पर नानालाल की बहू ममता ने पुलिस को रिपोर्ट दिनांक 26.10.2012 को लेखबद्ध करायी थी। नानालाल की इंदौर एमवायएच हॉस्‍पीटल में उसके सिर में आयी गंभीर चोट के कारण दिनांक 30.10.2012 को मृत्‍यू हो गयी। पुलिस द्वारा प्रकरण में हत्‍या की धारा 302 भादवि का इजाफा कर दोनो आरोपीगणों को दिनांक 01.11.2012 को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2012 को प्रस्‍तुत किया गया।
माननीय विचारण न्‍यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.12.2021 को अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानते हुए आरोपीगणों को हत्‍या कारित करने के आरोप में दोषसिद्ध किया गया।