अनुसूचित जाति वर्ग की अवयस्क अभियोक्त्री को भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड

रतलाम। न्यायालय श्रीमान (योगेन्द्र कुमार त्यागी) विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 29.12.2021 को अभियुक्त विक्रम सिंह पिता उंकारलाल प्रजापत उम्र 27 वर्ष नि. गुलबालोद जिला रतलाम को धारा 3(2)(V) एससी एसटी एक्ट् में आजीवन कारावास एवं 1000रू अर्थदंड तथा धारा 5एल/6 पॉक्सोस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000रू अर्थदंड धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रू अर्थदंड धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रू अर्थदंड एवं धारा 3(1)(W)(i) एससी एसटी एक्टो में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रतलाम श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 23.01.2016 को अवयस्क 15 वर्षीय अभियोक्त्री के पिता ने थाना आलोट पर उपस्थित होकर सूचना दी कि उसकी अवयस्क पुत्री दिनांक 22.01.2016 को सायं 07:30 बजें शौच करने के लिए बाहर गयी थी तो वह वापिस नहीं आयी जिस पर उन्होने आसपास तलाश करी तब पता चला कि विक्रम प्रजापत उसे शादी करने की नियत बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। उक्त सूचना पर से थाना आलोट पर विक्रम प्रजापत के विरूद्ध अपहरण की धारा एवं एससी एसटी एक्ट की धारा मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान दिनांक 27.02.2016 को मुखबीर सूचना पर से पुलिस द्वारा अभियोक्त्री के पिता को साथ लेकर आलोट रेलवे स्टेशन के बाहर से आरोपी विक्रमसिंह के कब्जेे से अभियोक्त्री को बरामद कर दोनो को थाने लेकर आए जहॉ अभियोक्त्री से पुछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 22.01.2016 को सायं 07:30 बजें शौच के लिए जारी रही थी तभी विक्रमसिंह मिला जिससे उसकी जान पहचान पूर्व में मजदूरी करने के दौरान हुई थी जब से वे आपस में बातचीत करते थे और वह हमारे यहा आता जाता था। वह उसे शादी करने का बोलकर बहला फुसलाकर पैदल-पैदल आलोट लाया और आलोट से बस में बिठाकर उन्हेल ले गया। उन्हेल में उसे एक झोपडी में एक महीने तक रखा और उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। वह घर जाने का कहती थी तो आरोपी उसे डराता धमकाता था और जाने से मारने की धमकी देता था। आज वह उसे लेकर आलोट आया और ट्रेन में कही ओर ले जाने का कह रहा था तभी रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने विक्रम सिंह को पकड लिया।
अभियोक्त्री द्वारा बतायी गई उक्त घटना पर से प्रकरण में दुष्कर्म की धाराओ का इजाफा कर तत्काल आरोपी विक्रमसिंह को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी व पीडिता का मेडिकल कराया जाकर आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(आई)(एन), 506 भादवि, धारा 3(2)(V), 3(1)(W) एससी एसटी एक्टं एवं 5/6 पॉक्सो् एक्ट में माननीय विशेष न्याायालय में दिनांक 17.03.2016 को प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.12.2021 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी श्रीमती गौतम परमार, विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।