जानलेवा हमला कर एवं फायर करने वाले आरोपीगणों को 5-5 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया

रतलाम । न्यायालय श्रीमान (श्री ओ.पी.बोहरा) द्वितीय अपर सत्र न्यायालय जावरा जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 28.12.2021 को अभियुक्त (1) शकील पिता अब्दुल हमीद खां उम्र 36 वर्ष, (2) फरीद पिता मुन्ना खां उर्फ अन्नु शाह उम्र 45 वर्ष दोनो निवासी ग्राम बडावदा जिला रतलाम (3) मुश्ताक पिता एहमद शाह उम्र 47 वर्ष नि. आगर मालवा जिला आगर को धारा 307/149 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000रू अर्थदंड एवं धारा 148 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू अर्थदंड तथा आरोपी (4) रियाज पिता शेरू खां उम्र 30 वर्ष, नि. ग्राम बडावदा जिला रतलाम को धारा 307/149 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदंड, धारा 25(बी)(ए)/27 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000रू अर्थदंड, धारा 148 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी नाहरू पिता माजिद खॉ उम्र 38 वर्ष नि. ग्राम उमटपालिया जिला रतलाम को सभी धाराओं में दोषमुक्त किया गया एवं आरोपी नाहरू पिता मेहताब खां नि. बडावदा जिला रतलाम की विचारण के दौरान मृत्यू हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई थी।
प्रकरण में पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री विजय पारस ने बताया कि दिनांक 30.09.2011 को फरियादी जितेंद्र पिता मिश्रीलाल हिंगड निवासी बडावदा ने सिविल अस्पताल जावरा में पुलिस को घटना बतायी कि आज वह बोलेरो जीप से अपने भाई अशोक हिंगड, दिलीप हिंगड, भतीजे अवधेश हिंगड तथा ड्रायवर राहूल खान मेवाती एवं पुलिस सुरक्षा गॉर्ड मोहन सिंह खराडी के साथ रतलाम कोर्ट में गये थे। कोर्ट प्रागण में उनके गॉव का फरीद मिला था जो उन्हेर घूर घूर कर देख रहा था। रतलाम से फिर से सभी लोग अपने गॉव जावरा, बर्डिया गोयल वाले रास्तेे से होते हुए जा रहे थे। जैसे ही हम लोग जावरा ताल रोड पर पोल्ट्री फार्म के पास पहुचे तभी पीछे से दो मोटरसाईकल पर तीन-तीन की संख्या में बैठकर आरोपीगण आए और जान से मारने की नियत से हम लोगों पर अंधाधुंध फायरिग करने लगे। ड्राईवर ने गाडी भगाई तो वे लोग मोटरसाईकलों से हमारा पिछा करते रहे और पीछे से फा‍यरिग करते रहे हमारी गाडी में बैठे सुरक्षा गॉर्ड मोहन सिह खराडी ने सुरक्षा के लिए फायरिग की तब जाकर आरोपीगण वहॉ से मोटरसाईकल से भाग गए थे। उक्त फायरिंग में भतीजा अवधेश के बाए हाथ व पेट में बॉए तरफ गोली लगी तथा गोलिया चलने से बोलेरो वाहन की खिडकी के कॉच टुटने से मेरे दाहिने हाथ की हथेली पर चोट आई थी। फिर हम लोग हाटपिपल्या गए वहॉ से वापस अस्पताल जावरा आए। आरोपी नाहरू से पूर्व का विवाद जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, उसी विवाद और रंजिश के चलते आरोपीगण ने वारदात की है।
फरियादी द्वारा बताई गई उक्त घटना पर से पुलिस द्वारा थाना बडावदा पर जानलेवा हमले का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान दिनांक 04.10.2011 को आरोपीगण मुश्ताक शाह से अपराध में प्रयुक्त मोटर सायकिल बजाज प्लेटिना व आरोपी रियाज खां से हीरोहोण्डा फैशन मोटर सायकिल जप्त की गई तथा दिनांक 10.10.2011 को आरोपी रियाज खां की निशानदेही से ताल रोड आक्या बनी फंटा पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय के पास सीमेंट के पाईप कें अंदर से अपराध में प्रयुक्त एक रिवाल्वर जप्त की गई। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 147,148,149,307,120बी भादवि तथा धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अधीन अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय न्या्यालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.12.2021 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया।