पानी का पम्प चोरी करने वाले 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा रात्रि के समय घर में घुसकर एक हार्सपाॅवर का पानी का पम्प चोरी करने वाले आरोपीगण (1) धर्मेश पिता देवकरण यादव, उम्र-30 वर्ष,़ निवासी-बड़ी मण्डी, घंटा घर के नीचे, जिला नीमच व (2) जहीर पिता सरफराज शाह फकीर, उम्र-35 वर्ष, निवासी-रेलवे स्टेशन रोड़, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457, 380 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया।
श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 06.06.2020 मध्य रात्रि की होकर बंगला नंबर 46 स्थित हुसैनी भाई बोहरा के स्वामित्व के मकान की हैं, जिसमें फरियादी पियुष काबरा किराये से रहता था। फरियादी द्वारा रात्रि को मकान के अंदर पार्किग के पास रखी हुई मोनोब्लाॅक कम्पनी की एक हार्सपाॅवर की मोटर से पानी की टंकी को भरे जाने के बाद मकान का दरवाजा अंदर से बंद करके सो गये थे। सुबह लगभग 7ः30 बजे उठकर फरियादी द्वारा देखा गया की पानी के पम्प को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया था। फरियादी द्वारा मकान मालिक को सूचना देने के बाद चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट में अज्ञात आरोपीयों के विरूद्ध की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 239/20, धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक एसआई मोहनसिंह चैहान द्वारा शंका के आधार पर दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनकी निशादेही से चोरी की गई पानी की मोटर को जप्त करते हुए, शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक, पंचसाक्षी व अन्य सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा फरियादी के कब्जे वाले मकान में से रात्रि के समय पानी का पम्प चोरी करने के अपराध को सिद्ध कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 500-500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।