लापरवाहीपूर्वक कार चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास

नीमच। श्री महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी विशाल पिता पे्रमचंद्र मित्तल, उम्र-38 वर्ष, निवासी-नयाबाजार, झालावाड़ (राजस्थान) को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक सैंट्रो कार चलाकर टक्कर मारते हुए एक व्यक्ति को पैर में गंभीर चोट पॅहुचाने के आरोप का दोषी पाकर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 338 व 279 में 06 माह के कठिन कारावास एवं कुल 1000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना 5 वर्ष की पूर्व की होकर दिनांक 26.01.2016 की दोपहर के लगभग 2 बजे इंडस्ट्रीयल ऐरिया, नीमच की हैं। घटना दिनांक को फरियादी संजय उसकी पत्नी मंजू के साथ स्कूटर से रिश्तेदार के यहां से खाना खा कर वापस घर आ रहा था, तभी आरोपी आरोपी द्वारा उसकी कार को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादी को टक्कर मार दी, जिस कारण फरियादी घायल हो गया तथा उसके बाएॅ पैर में गंभीर चोट आकर फ्रैक्चर हो गया था। फरियादी द्वारा उसका इलाज सिंहल हास्पिटल, नीमच तथा बाद में भीलवाड़ा (राजस्थान) में कराये जाने के बाद आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 85/2016, धारा 338 व 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की कार जप्त करते हुए आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी/आहत व चश्मदीद साक्षीगण सहित अन्य सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह का कठोर कारावास व 500 रूपये जुर्माना तथा धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।