रतलाम । जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले सुश्री कृतिका भीमावत, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत द्वारा 78 आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई में ग्राम मण्डावल तहसील आलोट निवासी मंजीतसिंह ने आवेदन में बताया कि ग्राम नापाखेडा में डी.पी. के पास अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा डम्पर से मुरम डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे कभी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूर्व में भी उक्त स्थान पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा चुका है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम आलोट को भेजा गया है। ग्राम रतनगढ तहसील बाजना निवासी मुकेश पिता देवीसिंह खराडी ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि विगत 10 सितम्बर 21 को रतलाम-बाजना रोड पर प्रार्थी की ट्रेक्टर ट्राली से भिडंत हो जाने पर प्रार्थी का एक पैर अपंग हो या है साथ ही गर्दन के नीचे की हड्डी भी टूट गई है। प्रार्थी बीमार होने के कारण अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। अतः प्रार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम सैलाना को प्रेषित किया गया है।
नयापुरा रतलाम निवासी मोहम्मद जुनैद अंसारी ने बताया कि प्रार्थी की कृषि भूमि कृषि उपज मण्डी के पीछे स्थित है जिसका खसरा क्रमांक 1064/1 है। उक्त भूमि के सीमांकन हेतु कई बार आवेदन दिया जा चुका है मगर प्रार्थी को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिल रहा है। तहसीलदार शहर को प्रकरण निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। हिम्मत विहार कालोनी निवासी समरथ पांचाल ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी ने 20 जुलाई 20 को रामनगर धोलावड रोड पर एक मकान खरीदने हेतु विक्रेता को 1 लाख 60 हजार रुपए दिए थे जिसका एक हजार रुपए के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र सम्पादित करवाया गया था। उक्त मकान की चाबी भी प्रार्थी के पास ही थी परन्तु गत दिनों एक दबंग व्यक्ति द्वारा मकान की चाबी मुझसे जबरन ले ली गई और कहा गया कि यह मकान तो मेरा है। इस घटना की रिपोर्ट भी प्रार्थी द्वारा दीनदयाल नगर थाने पर 7 जुलाई 21 को की गई थी परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।
रामगढ निवासी सुरेश ऋंगी ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी द्वारा वर्धमान नगर में 15 बाय 40 का एक भूखण्ड खरीदा गया था। उक्त भूखण्ड से लगे खेत मालिक ने मेरे भूखण्ड पर ही खेती करना प्रारम्भ कर दिया है। जिसकी रिपोर्ट औद्योगिक थाने में की गई थी। साथ ही कालोनाइजर द्वारा भी उक्त भूखण्ड का सीमांकन करने में आनाकानी की जा रही है और उक्त भूखण्ड पर एक ग्रुप द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण भी कर दिया गया है। प्रार्थी को उक्त भूखण्ड दिलवाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार रतलाम को भेजा गया है। दीनदयाल नगर निवासी नरेश बहादुर परमार ने बताया कि प्रार्थी का 12.5 बाय 40 वर्गफीट का एक प्लाट (नं. 20) गंगासागर कर्मचारी कालोनी में स्थित है जिस पर पडौसी द्वारा अवैध रुप से शेड बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। जब इस सम्बन्ध में पडौसी से बात की जाती है तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। प्रार्थी शासकीय सेवा में है, इसलिए विवाद से बचने हेतु प्लाट पर जाना भी बंद कर दिया है। कृपया उक्त प्लाट से अतिक्रमण हटवाने की कृपा की जाए। एसडीएम (शहर) को प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है।
ग्राम बोराना निवासी रामचन्द्र कोदर ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि 28 जुलाई 21 को प्रार्थी अपनी चार भैंसे और एक गाय को चराने के लिए खेत में ले गया था, उसी दौरान बिजली का तार गिरने से सभी पशुधन (कीमत लगभग 2 लाख 77 हजार रुपए) की मौत हो गई। इस सम्बन्ध में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने तथा अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन दिया गया था, परन्तु प्रार्थी को अभी तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण निराकरण हेतु म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं को भेजा गया है।