रतलाम। न्यायालय श्रीमान (शैलेश भदकारिया) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2022 को अभियुक्त प्रकाश उर्फ कालु पिता अमरचंद उम्र 45 वर्ष नि. जाटो का वास जिला रतलाम को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोक्त्री अपने लडके के साथ दिनांक 01.07.2014 को थाना माणकचौक रतलाम पर उपस्थित होकर घटना बतायी कि वह रात्रि में देवर के मकान के बाहर ओटले पर अपनी बहू एवं पौती के साथ सो रही थी। तभी अभियुक्त प्रकाश उर्फ कालु आया और उसके ब्लाउज के बटन खोल रहा था तभी अभियोक्त्री की नींद खुल गई और चिल्लाई तो उसकी बहू और पौती उठ गई और अभियुक्त वहा से भाग गया। रात अधिक होने से सुबह उठकर रिपोर्ट करवाने आई हॅू।
अभियोक्त्री की सूचना पर से पुलिस थाना माणकचौक रतलाम द्वारा अपराध क्रं. 511/2014 धारा 354 भादवि के अंतर्गत दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.02.2018 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित न मानते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। अभियोजन की ओर से दोषमुक्ति निर्णय से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई। माननीय विचारण अपीलीय न्यायालय (श्रीमान शैलेश भदकारिया) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रतलाम द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 27.02.2018 को अपास्त करते हुए आरोपी प्रकाश उर्फ कालु को दोषसिद्ध पाते हुए दिनांक 31.01.2022 को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000रू अर्थदंड से दंडित किया गया।