जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 6 माह का कठोर कारावास एवं 500 रु. जुर्माना 

शाजापुर । न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी गोविंद पिता भादर सिंह मेवाडा उम्र 38 वर्ष निवासी पानखेड़ी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में 4 माह का कठोर कारावास एवं रु. 200 अर्थदंड तथा धारा  15 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में 6 माह का कठोर कारावास एवं रु. 300 के अर्थदंड से दंडित किया गया। दिनांक 21/03/ 2018 को आरोपी गोविंद पिता भादर सिंह मेवाडा जिलाबदर होते हुए अपने घर के सामने ग्राम पान खेड़ी में घूमता हुआ पाया गया था जिसे मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी को थाना लेकर आयी और उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत  सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषमुक्त किया गया था।  जिसके विरुद्ध अपील  प्रस्तुत की गई थी। अपील न्यायालय द्वारा आरोपी को  दोषी पाते हुए दंडित किया गया है। अपील न्यायालय के समक्ष तर्क यजुर्वेद सिंह खिंची विशेष लोक अभियोजक  शुजालपुर के द्वारा  किए गए।