पुलिस थाना रिंगनोद की कार्यवाही
जावरा। पुलिस चौकी माननखेड़ा थाना रिंगनोद पुलिस की गिरफ्त में गौवंश तस्कर एक कन्टेनर वाहन क्रमांक RJ 02 GB 0732 से अवैध तरीके से 70 लीटर अवैध कच्ची शराब व गौवंश कुल 56 कैड़े, बैल परिवहन करते पकड़ा व सभी जीवित गौवंश मुक्त कराकर जावरा मुरलीधर गौशाला सुपुर्द किये।
संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 15-16.02.2022 की दरमियानी रात्री को उनि राकेश मेहरा को विश्वसनीय मुखबीर ने सूचना दिया कि एक टाटा कंपनी के कंटेनर वाहन जिसकी बाड़ी पर आगे अंग्रेजी में CHOUDHARY MOTORS लिखा है जिसमें पीछे गौवंश ठुस-ठुस कर निर्दयतापुर्वक भरे हुए है एवं बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब दलौदा तरफ से आ रही है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए हमराह फोर्स द्वारा माननखेड़ा टोल के आगे जावरा वाली लेन पर नाकाबंदी कर कन्टेनर क्रमांक RJ 02 GB 0732 को घेराबंदी क रोका गया जो कन्टेनर का चालक व चालक के पास बैठा व्यक्ति पुलिस को देखकर वाहन रोककर कूदकर भागे जिन्हें फोर्स द्वारा पकड़ा जो चालक अंधेरे का फायदा उठाक फरार हो गया व चालक के पास बैठे व्यक्ति को खेतों से पकड़ा गया व नाम पता पूछते उसने अपना नाम गोपाल पिता हिरालाल जाति गुर्जर उम्र 37 वर्ष निवासी सदरपुरा जिला टोंक (राजस्थान) बताया व फरार कन्टेनर चालक का नाम प्रधान पिता दुलाराम जाट निवासी प्रतापपुरा जिला टोंक (राजस्थान) बताया तथा कन्टेनर की तलाशी लेते उसमें पीछे कुल 56 गौवंश (बेल, कैड़े) ठुस करतापूर्वक भरे मिले तथा कन्टेनर के केबिन में 2 35-35 लीटर की नीले रंग की कच्ची महुआ शराब भरी केने मिली जो आरोपीगणों द्वारा बिना परमिट के परिवहन करते पकड़े जाने से उक्त कन्टेनर व गौवंश व कच्ची शराब को विधिवत जप्त कर आरोपी कन्टेनर हेल्पर गोपाल पिता हिरालाल जाति गुर्जर उम्र 37 वर्ष निवासी सदरपुरा जिला टोंक (राजस्थान) को गिरफ्तार किया जाकर गौवंश को अरनिया पीठा जावरा स्थित मुरलीधर गौशाला पर मुक्त कराकर पालनार्थ सुपुर्द किये बाद आवश्यक कार्यवाही के थाना हाजा पर अपराध क्रमांक 53/2022 धारा 4,6,6ए, 6बी, 9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व धारा।। (डी) पशु अघि धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम, धारा 66/92 मोटर यान अधिनियम 1988 का आरोपीयों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में कुरता निवारण लिया गया।
आरोपी से जत सामग्री :- आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा मश्रुका एक टाटा कंपनी का कन्टेनर क्रमांक RJ 02 GB 0732, 56 जीवित गौवंश (बैल, केड़ें) व 70 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल किमती करीब 25 लाख 9 हजार 600 रुपये।
गिरफ्तार आरोपी : (1) हेल्पर गोपाल पिता हिरालाल जाति गुर्जर उम्र 37 वर्ष निवासी सदरपुरा जिला टोंक (राजस्थान)
फरार आरोपी – (1) कन्टेनर चालक प्रधान पिता दुलाराम जाट निवासी प्रतापपुरा जिला टोंक (राजस्थान) (2) जमशुदा गौवंश मालिक नसरु पिता इदु खान निवासी ईस्लामपुरा जिला टोंक (राजस्थान) (3) गौवंश मालिक रहमान खान निवासी ईस्लामपुरा जिला टोंक (राजस्थान) (4) कंटेनर मालीक आरिफ पिता मिश्री खान निवासी इस्लामपुरा जिला टोंक (राजस्थान) (5) च (6) कंटेनर में पीछे गौवंश के पास बैठे 02 व्यक्ति ।
सराहनीय कार्य : उक्त कार्यवाही में निरीक्षक दर्शना मुजाल्दा थाना प्रभारी रिंगनोद, उनि राकेश मेहरा चौकी प्रभारी माननखेड़ा, सउनि मो. अय्युब खान, कार्य.प्र. आर.624 लक्ष्मीचंद पटेल, कार्य. प्र. आर. अजय दुबे, प्र. आर. चुन्नीलाल, कार्य.प्र. आर. मांगीलाल नागर, आर. विकास पालीवाल, आर.यशवंत जाट आर. चंद्रपालसिंह सिसौदिया, आर कुलदीपसिंह सिसौदिया, आर. कमलसिंह तैनात थाना रिंगनोद व चौकी माननखेड़ा का सराहनीय योगदान रहा तथा नोट:- कार्य प्र. आर. 624 लक्ष्मीचद पटेल की विशेष भूमिका रही।