दो डोडाचूरा तस्करों को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमान राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) राजकुमार पिता रामलाल खटीक, उम्र-29 वर्ष एवं (2) ईश्वरलाल पिता सुंदरलाल रावतमीणा, उम्र-20 वर्ष, दोनो निवासीगण-ग्राम बानीखेड़ा मगरा, दलौदा, जिला मन्दसौर को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
श्री इमरान खान, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व दिनांक 30.05.2016 को मध्यरात्री की थाना नीमच केंट के अंतर्गत आने वाले प्राईवेट बस स्टैण्ड स्थित यात्री प्रतीक्षालय, नीमच की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ एस.आई. पन्नालाल दायमा को मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति प्राईवेट बस स्टैण्ड स्थित यात्री प्रतीक्षालय पर एक-एक बैग लिए खड़े हैं, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा हुवा हैं जो राजस्थान में किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से एस.आई. पन्नालाल दायमा फौर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहाॅ मुखबिर द्वारा बताये हुलीये के दो व्यक्ति बैग लिए खड़े हुए दिखाई दिए, जिनको फौर्स की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा तथा दोनो के पास काले व लाल रंग के बैग थे, जिनको को खोल कर देखे जाने पर उसके से क्रमशः 24 किलोग्राम व 12 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 36 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ पीसा हुआ डोडाचूरा मिला, जिसको जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 282/16, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,00-1,00,00रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री इमरान खाल, अपर लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।