आगर मालवा। सहा. जिला मीडिया प्रभारी ने जानकारी देतेहुए बताया कि दिनांक १०-०१-१७ को दिन के करीब ०४:३० बजे आरोपी जितेन्द्र पिता चेतनलाल मालवीय उम्र २० साल नि. ग्राम पड़ौदिया थाना माकड़ोन जिला उज्जैन वर्तमान निवास राम मालीपुरा आगर जिला आगर मालवा नाबालिग पीडि़ता को बहला फुसला कर शादी का झासा देकर व नशीला पदार्थ खिलाकर उज्जैन ले गया, तथा पीडि़ता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, फिर वहा से ताल ले गया, ताल से मंदसौर ले गया और फिर मंदसौर से शाजापुर ले आया था और शाजापुर से गांव ले जाते समय कानड़ पुलिस ने आरेापी को पकड़ लिया और कार्यवाही उपरांत आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया , कानड़ पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियेाग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचारण के दौरान आरोपी ९४ दिन तक जेल में रहा ।
माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) आगर श्री मोहम्मद अजहर ने विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो अधिनियम) आगर श्री अनूप कुमार गुप्ता* के तर्को एवं प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत हो कर आरोपी जितेन्द्र पिता चेतनलाल मालवीय के अपराध को गंभीर प्रकृति का पाते हुए बहला फुसला कर ले जाने पर धारा 363 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 02 हजार रूपए अर्थ दण्ड , व्यतिक्रम पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, शादी का झासा देने पर धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड, व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास, दुष्कर्म करने पर धारा 376 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 हजार रूपए अर्थ दण्ड व्यतिक्रम पर 03 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित कर आरोपी को जेल वारंट के साथ जेल भेजा गया ।