जान से मारने की नियत से चाकू मारने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 3000 रू जुर्माना

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविंद भिलाला पिता भवंरलाल भिलाला उम्र 21 साल निवासी ग्राम बेहरावल थाना कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि श्री संजय मोरे अतिरिक्‍त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 12.10.2020 को रात्रि करीबन 8:30 बजे फरियादी तथा उसका लड़का अपने घर पर थे तभी गांव का अरविंद भिलाला उनके घर पर आया। फरियादी और उसके लड़के (आहत) ने आरोपी अरविंद भिलाला को समझाया कि तूने 02 माह पहले मेरी लडकी को 02 मोबाईल और 01 चांदी की अंगूठी हमें बिना बताये दी थी, अब आइंदा मत देना । इस बात को लेकर आरोपी अरविंद भिलाला ने अश्‍लील गालियां देते हुए अपनी जेब से धारदार चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से फरियादी के लड़के को पेट में चाकू मार दिया, जिससे उसके पेट से खून बहने लगा। चिल्‍लाचोंट की आवाज सुनकर पडोंस के लोग आ गए जिन्‍होंने बीच-बचाव किया। आरोपी ने जाते-जाते बोला कि आज तो तुझे बचा लिया है आइंदा तुझे और तेरी बहन को जान से खत्‍म कर दूंगा। फिर फरियादी के लड़के को ज्‍यादा चोंट होने से 108 वाहन से कालापीपल अस्‍पताल ले गए। आहत होश में नहीं था तो डॉक्‍टर ने उसे भोपाल रेफर कर दिया। फरियादी ने उक्‍त घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर दर्ज कराई ।
उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।