रतलाम । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश, प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जि.वि.से.प्रा. श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु न्यायालय परिसर में ऑटोरिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही समस्त न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित की गई तथा तहसीलों के न्यायाधीशगणों की बैठक वीडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक ली गई तथा अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में ऑपराधिक प्रकरण 315, चैक बाउंस प्रकरण 1230, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 401, लेबर प्रकरण 105, विद्युत प्रकरण 240, वैवाहिक प्रकरण 83, सिविल प्रकरण 626, अन्य (भरण पोषण आदि) 281प्रकरण रखे गए है। उक्त लोक अदालत की तैयारी हेतु अन्य विभागो जैसे बैंक, एमपीईबी, नगर पालिक निगम, बी.एस.एन.एल. के लेखाधिकारी, मोटर क्लेम प्रकरणों हेतु बीमा कंपनियों तथा उनके व आवेदकगण के अधिवक्तागण की बैठके आयोजित की गई है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा आगामी नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है।
लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा संपत्तिकर, जलकर, एवं बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनाम के आधार पर निराकरण किया जावेगा जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जावेगी।