सोशल मीडिया के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया के तहत लोक शांति एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। आदेश 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।
जिले में सामाजिक सौहार्द बिगाडने को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों, वीडियो एवं आडियो मैसेज के माध्यम से बिना तथ्यों को जाने अफवाह फैलाना एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जनसामान्य की जान-माल तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।