नीमच। श्री हृदेश, सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा लूट के आरोपी लाला उर्फ लालू उर्फ लालसिंह पिता गोपीलाल भील, उम्र-20 वर्ष, निवासी जगेपुर मीणा, तहसील जावद, जिला नीमच को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
घटना का विवरण – जिला अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 07.08.2017 की हैं। फरियादी तेजसिंह, उसकी पत्नी बसुबाई व उसका भतिजा जिला सिंहोर से पैदल यात्रा बाबा रामदेव जी के यहां जा रहे थे। जब वह नीमच होते हुए जावद चैराहा के पास हाईवे पहुंचे, वहॉ पर पिछे से एक मोटरसायकल बैठे तीन व्यक्तियों ने बसुबाई के सर पर रखा बेग झपट्टा मारकर छिनकर भाग गये, जिसमी लगभग 4000रू नकद व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। घटना चैराहा पर रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं ने देखी व बदमाशो का पिछा किया तभी वहां से पुलिस वाले भी आ गये वो भी उन बदमाशों को पकडनें के लिये भागे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट में की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 372/2017, धारा 392 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस नीमच केंट द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का माल बरामद कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी ईश्वर सिंह बाबरी फरार हो गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। विचारण के दौरान जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चैहान द्वारा सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान न्यायालय में कराकर उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराया गया। माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर उक्त आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया व एक अन्य आरोपी दिनेश बावरी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन श्री जगदीश चैहान द्वारा की गई।