नीमच। श्री महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्टेऊट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा बीएसएनएल की केबल चोरी करने वाले आरोपी विजय पिता चंदू माली, उम्र 35 वर्ष, निवासी चैकन्ना बालाजी के पास नीमच को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 12.06.2017 दोपहर के लगभग 12 बजे रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म की पुलिया के नीचे की हैं। फरियादी सुरेश परमार जो कि बीएसएनएल जे.टी.ओ. के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा टेलीफोन लाईन के फाल्ट को चैक करते हुए पुलिया के पास जाकर देखा तो तीन व्यक्ति बीएसएनएल की केबल काटते दिखे, जिनको फरियादी ने अपने सहयोगी कर्मचारियों की सहायता से रंगेहाथ लगभग 22,000रू. मुल्य की केवल चोरी करते हुए पकड़कर जी.आर.पी. थाना ले गये, जहॉ पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 18/17, धारा 379 में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूर्व में दिनांक 13.01.2010 को दो आरोपी अजय गुजराती व राजू मोंगीया के संबंध में विचारण पूर्ण होकर निर्णय पारित हो चुका हैं। श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराकर उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।