गौवंश का अवैध रूप से वध हेतु परिवहन करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

बड़वानी | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर श्री निर्भय कुमार द्वारा पारित अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण दोलत पिता रणजित बंजारा एवं संतोष पिता भॅंवरसिंह निवासी भटगवला को गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंष अधिनियम 11 (घ) पषु क्रुरता अधिनियम के तहत जेल भेजा गया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 05 जनवरी 2021 को जुलवानिया ए.बी रोड पर भ्रमण करते समय पुलिस अधिकारीयों को मुखबीर से सूचना मिली थी कि पिकअप क्रमांक एम.पी 10 जी 0347 में मवेंशी भरकर वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस एबी. रौड़ लिंगवा फाटे पर पहुँचे। कुछ देर बाद ठीकरी रोड़ तरफ से एक पिकअप क्रमांक एम.पी 10 जी 0347 का आते दिखा। जिसको रोकने पर ड्राईवर कुछ दुरी पर अपने पिकअप वाहन को खड़ा कर उतर कर खेतों की ओर भाग गया। पिकअप वाहन को चेक करने पर 06 नग गौवंश को निर्दयतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक, कू्ररतापूर्वक अमानवीय तरीके से पैरो व मुंह बाधकर ठूस ठूस कर भरकर वध हेतु महाराष्ट्र तरफ उक्त पिकअप में भरकर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा उक्त वाहन व गौवंश को जप्त कर आरोपी चालक के विरूद्ध थाना जुलवानिया द्वारा गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंष अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेशा किया गया।