कालूखेड़ा (अभय सुराणा)। जिला रतलाम में अवैध शराब, जुआं, सट्टा, अवैध हथियार, अवैध मादक पदार्थो की बिक्री आदि के संचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए जाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी (भा.पु.से.) द्वारा समस्त जिलों में धडपकड हेतु 1 माह का विशेष अभियान चलाया गया है व अवैध शराब पर पूर्ण अंकुश लगाए जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गए है।
इसी तारतम्य में निर्देेशों के पालन हेतु श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक रतलाम (ग्रामीण) श्री सुनील पाटीदार व एस.डी. ओ.पी. जावरा श्री रवीद्र बिलवाल द्वारा थाना प्रभारी औ. क्षैत्र जावरा श्री जनकसिंह रावत व थाना प्रभारी कालूखेड़ा विजय सनस के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त अवैध गतिविधियों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु लगाया गया जिसमें पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त कर बड़ी मात्रा में शराब जप्त कर कुल ५ प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है ।
थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा
दिनांक १०.४.२०२१ को एसडीओपी जावरा श्री रविन्द्र बिलवाल के निर्देशन में निरी. श्री जनकसिंह रावत थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा को खग्राम उखेडिय़ा कंजर डेरा में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की मुखबीर सूचना प्राप्त होने पर ०२ अलग-अलग टीमें गठित की गई जिसमें उनि राकेश मेहरा, उ.नि. दिनेश राठौर, कार्यवाहक उनि. शरीफ खान द्वारा कंजर डेरे में अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल २६० लीटर शराब जब्त की ।
घटना एवं कार्यवाही
थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर प्राप्त मुखबीर सूचना पर गठित दोनों टीम द्वारा अलग-अलग ग्राम उखेडिया कंजर डेरा में दबिश दी गई उक्त प्रथम टीम उनि राकेश मेहरा, कार्यवाहक उनि शरीफ खान, आर. ८०१ घनश्याम, आर. १९० कृष्णपालसिंह द्वारा उखेडिय़ा कंजर डेरा में ारोपी कमलेश पिता रमेश कंजर निवासी उखेडिय़ा कंजर डेरा के घर दबिश दी गई दबिश में आरोपी के घर से कुल ७० लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जप्त कर अपराध क्रमांक २१५/२१ धारा ३४५ (२) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
आरोपी ईश्वर पिता जुवानिया कंजर निवासी उखेडिय़ा कंजर डेरा के घर दबिश देकर आरोपी के घर से कुल ७० लीटर अवैध कच्ची महुआ को शराब को जप्त कर अपराध क्रमांक २१६/२१ धारा ३४ (२) भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर किया गया।
द्वितीय टिम उनि दिनेश राठौर आर. ३९ गोपाल आर. ४२८ राजेश, आर ६७७ प्रेम द्वारा उखेडिय़ा कंजर डेरा में दबिश देकर आरोपी गोठिया पिता संजय कंजर निवासी उखेडिय़ा कंजर डेरा के गर में ६० लीटर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया ।
आोरोपी मोहन पिता मोडिया कंजर निवासी उखेडिय़ा कंजर डेरा के घर दबिश देने पर आरोपी के घर से कुल ६० अवैध कच्ची महुआ की शराब जप्त की गई व अपराध क्रमांक २१७/२१ धारा ३४ (२) भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
गिरफ्तार आरोपी
- मोहन पति मोडिय़ा कंजर निवासी उखेडियाँ कंजर डेरा ।
- गोठिया पिता संजय कंजर निवासी उखेडिया कंजर।
- ईश्वर पिता जुवानिया कंजर निवासी उखेडिय़ा कंजर डेरा ।
- कमलेश पिता रमेश कंजर निवासी उखेडिय़ा कंजर डेरा ।
जप्त मशरुका – उक्त दोनों टीम द्वारा 04 आरोपीगण से कुल 260 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपीगण के विरुद्ध धार 34 (2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
सराहनी भूमिका – निरी. जनकसिंह रावत, उनि राकेश मेहरा, उनि दिनेश राठौर, कार्यवाहक उनि शरीफ खान, आर. ८०१ घनश्याम, आर ३९० कृष्णपालसिंह, आर. ४२८ राजेश, आर ६७७ प्रेम, आर २२५ चेनराम पाटीदार, आर. ७१९ मयंक जोशी, आर. ३६७ भौमसिंह, आर ९७९ दीपक, म.आर. ३०७ अनिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
थाना कालूखेड़ा घटना – दिनांक 10-4-21 की रात्री मुखबिर द्वारा बोलेरों गाड़ी में अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर ठीकरिया पाईंट थाना कालूखेड़ा में नाका बंदी कर बोलेरा कमांक एम.पी. ३९ बीबी ०३८३ से २२ पेटी किंगफिशर बियर व ०१ पेटी मेकडावल व्हीस्की की आरोपी बहादुरसिंह पिता कालू सिंह राठौर उम्र २८ साल निवासी ग्राम कंसेर पो. कालूखेड़ा रतलाम से जप्त की गई ।
कार्यवाही – गिरफ्तार शुदा आरोपी से पूछताछ पर उक्त अवैध शराब को गोपालसिंह पिता कुशाल सिंह निवासी ग्राम कंसेर थाना कालूखेड़ा की अंग्रेजी वाइन शॉप चाकुडि़ा जिला प्रतापगढ़ राजस्थान से लेकर आना बताया जिसे प्रकरण में आरोपी बनाया जाकर अपराध क्रमांक ५६/२०२१ धारा ३४ (२) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
आरोपी – गिरफ्तार आरोपी- बहादुरसिंह सिंह पिता कालूसिंह उम्र २८ सालनि. ग्राम कंसेर पोस्ट कालूखेड़ा, रतलाम
फरार आरोपी – गोपालसिंह कुशाल सिंह निवासी ग्राम कंसेर पोस्ट कालूखेड़ा रतलाम
उक्त मामले में आरोपी को पकडऩे में थाना प्रभारी कालूखेड़ा विजय रानस, उ.नि. सत्येन्द्र रघुवंशी उ.नि. आर.सी. खडिय़ा, प्र. आर. अशोक पांडे, प्र. आर. अशोक व्यास, आर. विष्णु चंद्रावत, आर. रविन्द्रसिंह, आर. राजेश पटेल, आर. राकेश पाटीदार, आर. लक्ष्मण नागदा, आर. प्रेम मीना, आर. मनोहर वाघेला की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।