कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम के निर्देश पर काटजू नगर जैन मंदिर के पीछे से अतिक्रमण हटाते हुए सैलाना बस स्टैण्ड के पीछे राजबाई जीन बावड़ी पर कबाड़ गोडाउन व कोल डीपो हटाया

  • ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ गोडाउन हटाने कार्यवाही निरंतर जारी
  • ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ के व्यापारी शहर से अपने गोडाउन तत्काल हटा लें

रतलाम । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार काटजू नगर जैन मंदिर के पीछे से दर्जनों अतिक्रमण हटाये जाने के साथ ही सैलाना बस स्टैण्ड के पीछे राजबाई जीन बावड़ी पर कबाड़ गोडाउन हटाया गया साथ ही कोल डीपो से बड़ी मात्रा में कोयले को जब्ती में लिया गया। इसके अलावा पाटीदार टिम्बर मार्ट द्वारा नोटिस मिलने पर अपना गोडाउन स्वंय हटा लिया गया।
रतलाम शहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविश्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने हेतु दिये गये नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर गोदाम हटाने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ सेंटर हटाये जा रहे है। विषेशकर ऐसे कबाड़ा व्यवसायी व ज्वलनशील पदार्थो की व्यवसायी जिन्होने षासकीय भूमि कबाड़ सेन्टर व गोडाउन बनाकर कब्जा किया हुआ उन पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जायेगी।
ज्ञातव्य है कि कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री पुरूषोत्तम के निर्देषानुसार षहर से कबाड़ व ज्वलनषील पदार्थो के गोडाउन हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा सर्वे किया गया था सर्वे उपरान्त गोडाउन मालिकों षहर से गोडाउन हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया था तद् उपरान्त भी गोडाउन नहीं हटाये जाने पर नगर निगम, जिला व पुलिस प्रषासन द्वारा गोडाउन हटाने की 24 दिसम्बर शुक्रवार से कार्यवाही प्रारंभ करते हुए वेदव्यास कालोनी क्षेत्र में लच्छू कबाड़ी के 10 हजार स्क्वेयर फीट के गोडाउन को हटाने के साथ ही हाट रोड क्षेत्र से 2 कबाडिय़ों के गोडाउन हटाये गये। नगर निगम द्वारा गोडाउन नहीं हटाये जाने पर संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोडऩे की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर महोदय द्वारा ज्वलनषील पदार्थो के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनषील पदार्थो का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन षहर से हटाने का नोटिस जारी किये गये थे। ऐसे व्यापारी जिन्होने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनषील पदार्थ कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिये हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायें हैं वे षहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।