रतलाम । प्रयोगशाला जांच में अमानक स्तर पाया जाने पर पौध संरक्षण औषधि के लाट को जिले में क्रय विक्रय एवं परिवहन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उप संचालक कृषि द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्माता कंपनी की पौध संरक्षण औषधि क्लोरपायरीफॉस का नमूना कुश कृषि सेंटर सैलाना से लिया जाकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। विश्लेषण पश्चात नमूने अमानक घोषित किया गया। अतः किटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौध संरक्षण औषधि के बेंच लाट नंबर बी डी एक्स 058 क्रय विक्रय एवं परिवहन से प्रतिबंधित किया गया है।